पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पहले एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अंतरिम राहत की मांग की गई थी।
मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किए जाने का अर्थ है कि फिलहाल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पर रोक नहीं लगाई गई है।
हालांकि, मामले में आरोपों की सत्यता और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी का निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। केवल आरोप लगने से किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं होता है।








