CJP प्रदर्शन में शामिल होने के बाद अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, 28 अक्टूबर तक की समयसीमा

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मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कार्रवाई; अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक हैं अभिनेता इमरान खान

मुंबई। अभिनेता इमरान खान को मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में आयोजित प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद हुई है। इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई गई थी। <escape>[1]</escape>

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारत का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। रिपोर्टों के मुताबिक, अधिकारियों ने उनके प्रदर्शन में शामिल होने को विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में देखा है। हालांकि, नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित आरोपों पर किसी न्यायालय ने अंतिम फैसला सुना दिया है।

क्या है पूरा मामला?

10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में CJP के समर्थन में प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें अभिनेता इमरान खान भी शामिल थे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

इस घटनाक्रम के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इमरान खान की नागरिकता और प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुंबई पुलिस से मामले की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों के तहत मामले की जांच और संबंधित अधिकारियों से संपर्क किए जाने की खबरें सामने आईं। <escape>[2]</escape>

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की किन धाराओं का उल्लेख है?

मामले में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7 और धारा 29 का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इन दोनों प्रावधानों का संबंध भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, ठहरने और उन्हें देश से बाहर भेजने से जुड़ी सरकारी शक्तियों से है।

धारा 7: विदेशी नागरिकों के प्रवेश और भारत में रहने से जुड़े निर्देश

इस धारा के तहत केंद्र सरकार विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, देश से प्रस्थान, यहां मौजूद रहने या उनके आवागमन को नियंत्रित करने के लिए आदेश, निर्देश या नियम जारी कर सकती है। परिस्थितियों के अनुसार, किसी विदेशी नागरिक को भारत में रहने या किसी विशेष क्षेत्र में जाने से संबंधित निर्देश भी दिए जा सकते हैं।

धारा 29: विदेशी नागरिक को भारत से हटाने की शक्ति

इस प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा आदेशों के उल्लंघन या प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट जैसी परिस्थितियों में किसी विदेशी नागरिक को भारत से हटाने का निर्देश दे सकती है। ऐसे निर्देश को लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों को आवश्यक कानूनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। <escape>[3]</escape>

OCI कार्ड होने का क्या मतलब है?

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड उन पात्र विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, जिनका भारतीय मूल से निर्धारित कानूनी संबंध होता है। इस कार्ड के माध्यम से भारत में रहने और कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता के समान नहीं है।

OCI कार्डधारक विदेशी नागरिक ही रहते हैं। इसलिए उन्हें भारतीय नागरिकों को प्राप्त सभी संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार स्वतः नहीं मिलते। राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी से जुड़े सवालों पर लागू नियमों, परिस्थितियों और संबंधित कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। इस मामले में भी इमिग्रेशन नियमों और OCI से संबंधित शर्तों की भूमिका चर्चा में है। <escape>[4]</escape>

अब आगे क्या होगा?

इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर 2026 तक की समयसीमा दिए जाने की खबर सामने आई है। मामले में आगे की स्थिति संबंधित अधिकारियों के निर्देशों, लागू कानूनी प्रावधानों और अभिनेता की ओर से उठाए जाने वाले संभावित कानूनी कदमों पर निर्भर करेगी।

फिलहाल, इस प्रकरण ने विदेशी नागरिकों के भारत में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, OCI कार्ड की सीमाओं और इमिग्रेशन कानूनों के इस्तेमाल को लेकर चर्चा तेज कर दी है। मामले के सभी कानूनी पहलुओं पर अंतिम निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित आदेश और उसके आधार को समझना जरूरी होगा।

निष्कर्ष: अभिनेता इमरान खान को CJP के समर्थन में मुंबई में हुए प्रदर्शन में भाग लेने के बाद भारत छोड़ने का नोटिस जारी किए जाने की खबर है। यह मामला विदेशी नागरिकों के अधिकारों और भारत में लागू इमिग्रेशन नियमों के बीच कानूनी संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।

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