CJP का विरोध प्रदर्शन: पुलिस ने ऑटो-रिक्शा में सवार छात्रों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोका।

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छात्रों का कहना है कि उन्हें विरोध स्थल पर जाने नहीं दिया जा रहा था; पुलिस का कहना है कि छात्रों को जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि ‘धारा 144’ (BNSS की धारा 163) लागू है।दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को दिल्ली के निज़ामुद्दीन के पास ऑटो-रिक्शा में जा रहे छात्रों को रोका और उन्हें गाड़ियों से बाहर निकाला, ताकि वे जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के विरोध-प्रदर्शन वाली जगह तक न पहुँच सकें।

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