राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू की गई है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
पुलिस के अनुसार, यह व्यवस्था क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी संभावित स्थिति को नियंत्रित रखने तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इसके साथ ही भीड़भाड़, यातायात संचालन और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
क्यों लागू की गई धारा 163?
दिल्ली पुलिस का कहना है कि नई दिल्ली क्षेत्र में सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से BNSS-2023 के तहत धारा 163 लागू की गई है। इसका उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों से निपटना है, जिनसे आम नागरिकों की सुरक्षा, सार्वजनिक शांति या सामान्य आवागमन प्रभावित हो सकता है।
प्रशासन की ओर से लोगों को किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि से बचने की सलाह दी गई है, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
सार्वजनिक स्थानों और भीड़ पर नजर
धारा 163 लागू होने के बाद पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियों और भीड़ की स्थिति पर नजर रखेगी। किसी भी स्थान पर अनावश्यक भीड़ जमा होने, यातायात में बाधा उत्पन्न होने या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।
दिल्ली पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें।
यातायात व्यवस्था बनाए रखना भी प्राथमिकता
नई दिल्ली क्षेत्र राजधानी का महत्वपूर्ण इलाका है और यहां बड़ी संख्या में लोग रोजाना आवागमन करते हैं। ऐसे में पुलिस का ध्यान यातायात को व्यवस्थित बनाए रखने पर भी रहेगा। किसी आयोजन, भीड़ या अन्य गतिविधि के कारण यातायात प्रभावित होने की स्थिति में पुलिस आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकती है।
लोगों से अपील की गई है कि वे पुलिस के निर्देशों का पालन करें और निर्धारित यातायात नियमों के अनुसार ही आवागमन करें।
नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई
धारा 163 के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि वे किसी भी संवेदनशील स्थिति में संयम बरतें और पुलिस तथा प्रशासन के साथ सहयोग करें। किसी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की भी सलाह दी गई है।
लोगों से सहयोग की अपील
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि धारा 163 लागू करने का उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और राजधानी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कानून-व्यवस्था तथा यातायात का सुचारु संचालन बनाए रखना है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें और सार्वजनिक शांति बनाए रखने में सहयोग करें।
नोट: धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों की सटीक प्रकृति, क्षेत्र और अवधि के संबंध में लोगों को दिल्ली पुलिस या सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आधिकारिक आदेश को ही अंतिम मानना चाहिए।








